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अंडरएज ड्राइविंग के मामले में 03 वाहन मालिकों कों 75 हजार रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित…

सरगुजा ✍️जितेन्द्र गुप्ता

अंडरएज ड्राइविंग के मामले में 03 वाहन मालिकों कों 75 हजार रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन में जागरूकता अभियान के पश्चात वाहन मालिकों पर यातायात पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही।
माननीय न्यायालय ने प्रत्येक वाहन मालिक पर लगाया 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड।
:सरगुजा पुलिस द्वारा यह कार्यवाही आगे भीं निरंतर जारी रखी जायगी।
सरगुजा पुलिस की अपील परिजन अपने नाबालिग बालको कों बिना वैध लाइसेंस ना चलाने दे वाहन।
:- मोटर व्हीकल एक्ट के कड़े प्रावधानों के तहत बच्चों और परिजनों को दी जा रही है समझाइश।

शासन के निर्देशानुसार डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में यातायात पुलिस टीम एवं समस्त थाना/चौकी पुलिस टीम द्वारा पूर्व में व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने (अंडरएज ड्राइविंग) के खिलाफ लगातार जागरूकता उत्पन्न की गई थी, इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और नाबालिगों को दुर्घटनाओं से बचाना है, छात्र छात्राओं को अभियान का उद्देश्य बताकर यातायात के नियमो का पालन करने की समझाईस दी गई थी, जागरूकता अभियान के दौरान नाबालिगो के परिजनों कों समझाईस भीं दी गई थी कि बिना वैध लाइसेंस अपने बच्चों कों वाहन चलाने हेतु ना देवे, जागरूकता अभियान के दौरान अंडरएज ड्राइविंग के मामलो में सख़्ती से कार्यवाही किये जाने की जानकारी भीं विभिन्न माध्यमो से वाहन मालिकों (परिजनों) कों प्रदान किया गया था।

इसी क्रम में नाबालिग बच्चों की सुरक्षा दृष्टि से नाबालिगो द्वारा सड़क पर वाहन चलाने और इससे होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा सख़्ती से वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस टीम द्वारा 03 नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों (वाहन मालिकों) के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तीनो मामले में माननीय न्यायालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(ए) के तहत प्रत्येक वाहन मालिक पर 25-25 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। तीनों मामलों को मिलाकर कोर्ट ने कुल 75 हजार रुपये के अर्थदंड से वाहन मालिकों को दंडित किया है।

सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों एवं उनके परिजनों (वाहन मालिकों) को मोटर व्हीकल एक्ट के कड़े प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है, नाबालिग बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से भारी ट्रैफिक या आपातकालीन स्थितियों में वाहन संभालने के लिए पूरी तरह परिपक्व नहीं होते हैं। ऐसे में उनकी और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों कों खतरा बना रहता है।

सरगुजा पुलिस द्वारा जिले के सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि वे यातायात के नियमो का पालन करें और अपने बच्चों कों सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बालिग होने तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले वाहन की चाबी बिल्कुल न सौंपें। पुलिस का यह चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उपरोक्त कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवत्य एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

Abtak News 24
Author: Abtak News 24

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