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ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामले मे वाहन चालको कों 44000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित…

सरगुजा ✍️जितेंद्र गुप्ता 

ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामले मे वाहन चालको कों 44000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

:- थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही।
:- 03 मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग *पहले प्रकरण* में मोटरसायकल वाहन क्रमांक सीजी/15/ई ए /2128 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *लल्लू गिरी आत्मज धनी गिरी उम्र 40 वर्ष साकिन बरगीडीह थाना लुण्ड्रा* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया,मोटरसायकल चालक का मुलाहिजा कराए जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। *दूसरे प्रकरण* में पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग बिना नंबर एवं मॉडिफाइड साइलेंसर लगे मोटरसायकल वाहन के चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *निशांत कुजूर आत्मज भुनेश्वर कुजूर उम्र 19 वर्ष साकिन सुवारपारा थाना बतौली* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया,मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया।

तीसरे प्रकरण* में पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग बिना नंबर एवं मॉडिफाइड साइलेंसर लगे मोटरसायकल वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *राकेश तिर्की आत्मज कमलेश्वर तिर्की उम्र 20 वर्ष साकिन सुवारपारा थाना बतौली* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। पहले प्रकरण में मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया एवं दूसरे एवं तीसरे प्रकरण में वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185, 182 ए (4), 192(1)(ए) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जो माननीय न्यायालय द्वारा दोनों वाहन चालकों कों 17000/- रुपये प्रत्येक से कुल 34000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

Abtak News 24
Author: Abtak News 24

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