धमतरी ✍️जितेन्द्र गुप्ता
एसपी धमतरी की अनुशंसा पर आदतन बदमाश ओंकार रजक उर्फ रवि जिला बदर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
एक वर्ष के लिए धमतरी सहित 07 जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासन, जेल से रिहाई के बाद आदेश होगा प्रभावशील
हत्या, बलवा एवं आर्म्स एक्ट सहित 09 आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक प्रकरणों में संलिप्त बदमाश पर सख्त वैधानिक कार्यवाही*
वर्ष 2026 में अब तक 03 आदतन बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेश पारित, असामाजिक तत्वों पर धमतरी पुलिस का सख्त प्रहार
धमतरी जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से धमतरी पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों एवं गुंडा-बदमाशों के विरुद्ध लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में धमतरी पुलिस की प्रभावी पहल पर आदतन बदमाश ओंकार रजक उर्फ रवि रजक के विरुद्ध जिला बदर की कठोर कार्यवाही की गई है।
एसपी धमतरी की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पारित किया जिला बदर का आदेश*
पुलिस अधीक्षक धमतरी की अनुशंसा एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, धमतरी द्वारा थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत धोबी चौक, रामसागरपारा निवासी ओंकार रजक उर्फ रवि रजक, उम्र 24 वर्ष, के विरुद्ध जिला बदर का आदेश पारित किया गया है।
आदेशानुसार, अनावेदक को जिला धमतरी सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोण्डागांव एवं गरियाबंद – कुल 07 जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। वर्तमान में जिला जेल धमतरी में निरुद्ध होने के कारण यह आदेश उसकी जेल से रिहाई की तारीख से प्रभावशील होगा। निर्धारित अवधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।
हत्या, मारपीट एवं आर्म्स एक्ट सहित गंभीर अपराधों में रहा संलिप्त
अनावेदक ओंकार रजक उर्फ रवि रजक के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली, धमतरी में वर्ष 2019 से लगातार आपराधिक गतिविधियों से संबंधित प्रकरण दर्ज हैं। उसके विरुद्ध हत्या, मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी एवं आर्म्स एक्ट सहित कुल 05 आपराधिक प्रकरण तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 04 प्रतिबंधात्मक इस्तगासे दर्ज हैं।
वर्ष 2025 में उसे सामाजिक गुंडा सूची में भी शामिल किया गया था। इसके बावजूद उसकी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं होने तथा क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित कर शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने संबंधी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरांत जिला दण्डाधिकारी द्वारा निष्कासन का आदेश पारित किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही
यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क) एवं 5(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। आदेश का उल्लंघन कर निर्धारित अवधि में बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
जिला बदर किए गए बदमाश का विवरण
– नाम: ओंकार रजक उर्फ रवि रजक
– पिता का नाम: अर्जुन रजक
– उम्र: 24 वर्ष
– निवासी: धोबी चौक, रामसागरपारा, धमतरी
– थाना: सिटी कोतवाली, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)
दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण
(01) अपराध क्रमांक 117/2019 – धारा 294, 323, 506, 34 भादवि।
(02)अपराध क्रमांक 184/2019 – धारा 302, 120बी, 34 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट।
(03) अपराध क्रमांक 152/2022 – धारा 294, 323, 506, 34 भादवि।
(04) अपराध क्रमांक 196/2022 – धारा 302, 147, 148, 149 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट।
(05)अपराध क्रमांक 146/2026 – धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
(06) इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 04 प्रतिबंधात्मक इस्तगासे दर्ज हैं।
जिला बदर कार्यवाही का विवरण
वर्ष 2026 में अब तक 03 आदतन बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेश पारित, असामाजिक तत्वों पर धमतरी पुलिस का सख्त प्रहार।
वर्ष 2025 में कुल 11 बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है।
जिले में सक्रिय अन्य गुंडे, बदमाश एवं आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड का भी लगातार परीक्षण किया जा रहा है।
असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धमतरी पुलिस का अभियान जारी
धमतरी पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। अपराधियों के रिकॉर्ड का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार गुंडा सूची में शामिल करने, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने तथा जिला बदर जैसी कठोर वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।


























