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शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित…

सरगुजा ✍️जितेन्द्र गुप्ता

ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

:- थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही।
:- दोपहिया वाहन चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा  राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान पल्सर मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ई जे /5683 के वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया, जो वाहन चालक द्वारा अपना नाम *अभिषेक पोर्ते आत्मज बाल कुशुन पोर्ते उम्र 21 वर्ष साकिन खड़धोवा थाना बतौली* का होना बताया जो वाहन चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना एवं वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर एवं थाना बतौली के अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

Abtak News 24
Author: Abtak News 24

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