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नाबालिग से दुष्कर्म के 03 और अलग- अलग प्रकरणों में 03 आरोपियों को मिली 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा – धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना एवं प्रभावी पैरवी का बड़ा परिणाम….

धमतरी ✍️जितेन्द्र गुप्ता

नाबालिग से दुष्कर्म के 03 और अलग- अलग प्रकरणों में 03 आरोपियों को मिली 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा – धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना एवं प्रभावी पैरवी का बड़ा परिणाम

वर्ष 2026 में ही पॉक्सो एक्ट के 09 प्रकरणों में मिल चुका है न्यायालय का सख्त फैसला – महिला एवं बाल अपराधों पर धमतरी पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का दिख रहा प्रभाव

उत्कृष्ट एवं सराहनीय विवेचना के लिए तीनों थानों के विवेचना अधिकारियों को एसपी धमतरी द्वारा नगद पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री सूरज सिंह परिहार द्वारा जिले में घटित गंभीर अपराधों, विशेषकर महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग एवं नियमित समीक्षा की जा रही है। सभी विवेचना अधिकारियों को वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना, त्वरित साक्ष्य संकलन, तकनीकी साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग तथा न्यायालय में मजबूत प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इसी का परिणाम है कि धमतरी पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में लगातार प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा रही है, जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलने के साथ-साथ समाज में अपराधियों के विरुद्ध सख्त संदेश भी स्थापित हो रहा है।

माननीय न्यायालय द्वारा तीन अलग-अलग प्रकरणों में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- -3000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

थाना अर्जुनी प्रकरण
थाना अर्जुनी के अपराध क्रमांक 113/2025 धारा 64(2)(5), 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी तोरण लाल जोशी पिता मिलाप राम जोशी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम दोनर, थाना अर्जुनी जिला धमतरी को दोषसिद्ध पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

थाना भखारा प्रकरण
थाना भखारा के अपराध क्रमांक 87/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी सागर उर्फ करण साहू पिता नरोत्तम साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गुहेली, चौकी कण्डका, थाना बेरला जिला बेमेतरा को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

थाना सिहावा प्रकरण
थाना सिहावा अपराध क्रमांक 46/2025 धारा 137(2), 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी नरेंद्र कुमार मंडावी पिता कामता प्रसाद मंडावी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम भंडारवाड़ी, थाना दुगली जिला धमतरी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

उक्त तीनों मामलों की विवेचना निरीक्षक प्रमोद अमलतास, उप निरीक्षक कपिश्वर पुष्पकार एवं सउनि. दुलाल नाथ द्वारा अत्यंत गंभीरता, सूक्ष्मता एवं पेशेवर दक्षता के साथ की गई। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन, पीड़िता एवं गवाहों के सशक्त बयान तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा तीनों विवेचना अधिकारियों को नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा, जिससे अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी।

उल्लेखनीय उपलब्धि
वर्ष 2026 में धमतरी पुलिस द्वारा इससे पूर्व भी पॉक्सो एक्ट के 06 प्रकरणों – थाना सिटी कोतवाली धमतरी के 02, चौकी बिरेझर के 01, थाना सिहावा के 01 एवं थाना मगरलोड के 02 मामलों में आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा दिलाई जा चुकी है।

धमतरी पुलिस द्वारा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अपराधों के विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance)’ की नीति अपनाते हुए त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी है। ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना धमतरी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Abtak News 24
Author: Abtak News 24

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