Advertisement Carousel

शराब पीकर वाहन चलाते मिले तो भरना होगा भारी भरकम चालान -ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामले मे वाहन चालकों कों 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित…

सरगुजा जितेन्द्र गुप्ता✍️

 

ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामले मे वाहन चालकों कों 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डीक्यू/8552 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *रामकिशोर आत्मज रामशरण उम्र 36 वर्ष साकिन लहपटरा थाना लखनपुर* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ई एच/6910 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *लल्लू राम आत्मज जमंगल राम उम्र 45 वर्ष साकिन चैनपुर थाना लखनपुर* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 20000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

 

Abtak News 24
Author: Abtak News 24

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp