Advertisement Carousel

ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामले मे 02 मोटरसायकल चालकों एवं 01 सूमो चालक कों 30000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित…

सरगुजा जितेन्द्र गुप्ता   

ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामले मे 02 मोटरसायकल चालकों एवं 01 सूमो चालक कों 30000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

:- यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- मोटरसायकल चालकों एवं सूमो चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डीएक्स/4819 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *नंदूराम आत्मज सुखलाल सिंह उम्र 20 वर्ष साकिन गंगापुर थाना जयनगर* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ई के /5839 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *अजय कुजूर आत्मज सिलमन कुजूर उम्र 24 वर्ष साकिन सुखरी थाना गांधीनगर* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, तीसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान सूमो क्रमांक सीजी /29/ए सी/1148 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *प्रकाश यादव आत्मज देवनारायण उम्र 25 वर्ष साकिन पोड़ी थाना प्रतापपुर* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, सूमो चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालकों एवं सूमो चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 30000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

Abtak News 24
Author: Abtak News 24

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धरसींवा विधानसभा को दी निःशुल्क एम्बुलेंस की सौगात डीएमएफ से 19.65 लाख रुपये की लागत से उपलब्ध कराई गई आधुनिक एम्बुलेंस, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई मजबूती…

कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मृत श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार देगी 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है छत्तीसगढ़ सरकार : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय…