सुरजपुर✍️ जितेंद्र गुप्ता
माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर ने नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी को दी 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा।
दिनांक 10.03.2025 को थाना झिलमिली पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर ग्राम दवना में सुशील दास देवांगन पिता आनंद दास उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम दवना के कब्जे से नशीली इंजेक्शन एविल 220 नग व रेक्सोजेसिक 210 नग कुल 430 नग नशीली इंजेक्शन जप्त कर अपराध क्रमांक 47/2025 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत् मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मामले के विवेचक एएसआई महेन्द्र सिंह मरावी के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया।
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने पर निर्णय दिनांक 13.10.2026 में आरोपी सुशील दास देवांगन को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

























