Abtak News 24

मोबाइल रिचार्ज के पैसा नही देने पर पुत्र ने पिता की हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार ….

पत्थलगांव ✍️ जितेन्द्र गुप्ता

मोबाईल रिचार्ज कराने हेतु 600 रू. पैसा नहीं देने पर अपने पिता को टांगी पासा से मारकर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को पत्थलगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल,
थाना पत्थलगांव के ग्राम छुरीपहरी रघुनाथपुर की घटना,
आरोपी पुत्र रंजीत तिर्की के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में भा.न्या.सं. की धारा 115(2), 351(2), 103(1) का अपराध दर्ज।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती सुमति बाई उम्र 35 साल निवासी छुरीपहरी रघुनाथपुर ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह सैनाथ तिर्की उम्र 52 साल की दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी की मृत्यू हो चुकी है। दिनांक 26.09.2024 के शाम लगभग 04 बजे इसका पुत्र रंजीत तिर्की अपने पिता सैनाथ तिर्की से मोबाईल में रिचार्ज कराना है कहकर 600 रूपये मांगने लगा, तब इसके पिताजी पैसा नहीं है बोले तो रंजीत तिर्की उनसे लड़ाई-झगड़ा किया था।


रात्रि में प्रार्थिया अपने पति सैनाथ तिर्की के साथ कमरे में थी उसी दौरान लगभग 09 बजे इनका पुत्र रंजीत तिर्की कमरे में आया और बोलने लगा कि “रिचार्ज के लिये पैसा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, आज यहीं मारकर फेंक दूंगा” कहने पर सैनाथ तिर्की द्वारा पुनः अभी पैसा नहीं है, बाद में दे दूंगा, इतने में रंजीत तिर्की आवेश में आकर हाथ, मुक्का से सैनाथ तिर्की को मारपीट करने लगा, तथा पकड़कर खींचते हुये घर के बाहर ले गया वहीं पर आंगन में रखा लोहे का टांगी से दायां कनपटी में जोर से वार कर दिया एवं खून बहने लगा। प्रार्थिया द्वारा जोर से चिल्लाते पर उसे भी हाथ, मुक्का से मारपीट किया एवं बाल को पकड़कर खींचते हुये जमीन में पटक दिया, प्रार्थिया किसी तरह वहां से भाग निकली। दूसरे दिन प्रातः में आकर देखे तो सैनाथ तिर्की की मृत्यू हो चुकी थी। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में भा.न्या.सं. की धारा 115(2), 351(2), 103(1) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान थाना पत्थलगांव द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये तत्काल आरोपी रंजीत तिर्की को अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके मेमोरंडम कथनानुसार उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का टांगी को जप्त किया गया। आरोपी रंजीत तिर्की उम्र 30 साल निवासी छुरीपहरी रघुनाथपुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 27.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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Author: Abtak News 24

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