पत्थलगांव ✍️जितेन्द्र गुप्ता
नाबालिक बालिका को भगाकर शादी का झांसा देकर अनाचार करना पड़ा महंगा, आरोपी गिरफ्तार , भेजा जेल नाबालिक बालिका को बरामद कर , किया परिजनों के सुपुर्द मामला थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत
आरोपी के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में बी एन एस की धारा 137(2),64(2)(M),69 व 4,6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध
नाम गिरफ्तार आरोपी मानसिंह नाग उम्र 20 वर्ष*
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.26 को थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि दिनांक 04.01.26 को रात्रि में उसका पूरा परिवार खाना खा कर अपने अपने कमरे में सोने हेतु चला गया था, उसकी 16 वर्षीय नाबालिक बेटी, भी अपने कमरे में सोने हेतु गई थी, दिनांक 05.01.26 की सुबह करीबन 05.00 बजे प्रार्थी की पत्नी जब अपनी नाबालिक बेटी को उठाने के लिए गई, तो देखी कि उसकी नाबालिक बेटी कमरे में नहीं थी, जिससे प्रार्थी व उनके परिजनों के द्वारा आस पास,रिश्तेदारों , सहेलियों में पता साजी किया गया , कहीं पता नहीं चला, उन्हें संदेह है कि उसकी नाबालिक बेटी को किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा कर ले जाया गया है।
रिपोर्ट पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल थाना पत्थलगांव में गुम इंसान व बी एन एस की धारा 137(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच विवेचना तथा पातासाजी में लिया गया था।
पुलिस के द्वारा लगातार गुम नाबालिक बालिका की पातासाजी करते हुए संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही थी, इसी दौरान मुखबिर की सूचना व परिजनों के सहयोग तथा पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि उक्त गुम नाबालिक बालिका थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में, आरोपी मानसिंह के साथ है, जिस पर पुलिस की टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, उक्त ग्राम में जाकर, आरोपी मानसिंह के कब्जे से नाबालिक बालिका को बरामद कर, आरोपी मानसिंह को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।
पुलिस की पूछताछ पर नाबालिक बालिका ने बताया कि आरोपी मानसिंह नाग, के द्वारा शादी व प्यार का झांसा देकर उसे भगा कर ले जाया गया था। इस दौरान आरोपी मानसिंह नाग के द्वारा नाबालिक बालिका से शादी का झांसा देकर अनाचार भी किया गया है। पुलिस के द्वारा नाबालिक बालिका का मेडिकल परीक्षण करा कर, उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। नाबालिक बालिका के कथन के आधार पर मामले में आरोपी के विरुद्ध उक्त कृत्य के लिए बी एन एस की धारा 64(2)(M),69 व 4,6 पॉस्को एक्ट भी जोड़ी गई है। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी मानसिंह के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
























