सरगुजा ✍️जितेन्द्र गुप्ता
हत्या का प्रयास के मामले मे आरोपी गिरफ्तार।
:- डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन मे चौकी केदमा पुलिस टीम की कार्यवाही।
:- बकरी द्वारा टमाटर का फसल खा जाने की बात को लेकर आहत को टांगी से गंभीर चोट कारित कर की गई थी घटना।
:- आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त टांगा किया गया जप्त।
:-गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया सुसेन साकिन पेण्डरखी चौकी केदमा थाना उदयपुर द्वारा चौकी केदमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 16/02/26 को प्रार्थी का पति दिलेश्वर रजक बकरी चराने गया था, उसी दौरान प्रार्थी का एक बकरी शोभनाथ के आँगन मे घुसकर टमाटर का फसल को खा गया, जिससे शोभनाथ नाराज होकर आवेश मे आकर प्रार्थिया के पति दिलेश्वर रजक को गाली गलौज करते हुए पीछे से आकर अपने हाथ मे रखे टांगा से पीठ मे गंभीर चोट कारित किया है, जिसके बाद प्रार्थीया अपने पति को ईलाज हेतु उदयपुर अस्पताल ले गयी, जहां से डॉ० साहब द्वारा चेक करने के बाद अंबिकापुर जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया जहां आहत दिलेश्वर रजक का ईलाज चल रहा है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर चौकी केदमा थाना उदयपुर मे अपराध क्रमांक 32/26 धारा 296, 351(3), 115(2) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर, प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख कर आहत के मुलाहिजा रिपोर्ट का निरीक्षण किया गया, आहत् दिलेश्वर रजक के बेड हेड टिकट एक्सरे रिपोर्ट तथा सी०टी० स्केन रिपोर्ट का खुलासा कराये जाने पर आहत को आयी चोट गंभीर प्रवृति का होना एवं उक्त आयी चोट से मृत्यु सम्भाव्य होना लेख किया गया है, आरोपी शोभनाथ द्वारा टांगा से आहत दिलेश्वर रजक के पीठ में जान से मारने की नियत से मारना पाया गया साथ ही प्रकरण में मुलाहिजा, सीटी० स्केन खुलासा व क्वेरी रिपोर्ट के आधार पर धारा 109 बी०एन०एस० जोड़ी गई। अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी शोभनाथ को पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *शोभनाथ आत्मज सोमार साय उम्र 53 वर्ष साकिन पेण्डरखी चौकी केदमा थाना उदयपुर* का होंना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त टांगा जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे चौकी प्रभारी केदमा उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक नामूल राम, आरक्षक जोधन राम, मुनेश्वर राम सक्रिय रहे।

























