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बिना वैध लाइसेंस एवं ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे स्कूटी चालक कों 15000/- रुपये का अर्थदंड …

सरगुजा ✍️जितेन्द्र गुप्ता 

बिना वैध लाइसेंस एवं ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे स्कूटी चालक कों 15000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

:- थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा मामले मे वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- स्कूटी चालक द्वारा बिना वैध लाइसेंस के एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग स्कूटी क्रमांक सीजी /15/ई जी /8224 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *आकाश कुजूर आत्मज दोमनीक कुजूर उम्र 20 वर्ष साकिन दरिमा थाना दरिमा* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कूटी चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कूटी चालक द्वारा बिना वैध लाइसेंस एवं शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 3/181 एवं 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे स्कूटी चालक को 15000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना दरिमा से उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

Abtak News 24
Author: Abtak News 24

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